



गौतमबुद्ध नगर, 31 अक्टूबर 2025
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज आईआईएमटी कॉलेज, ग्रेटर नोएडा में जनपद के सभी बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) एवं सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया.
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने की
जिलाधिकारी ने उपस्थित बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यप्रणाली तथा दायित्वों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि“भारत निर्वाचन आयोग का यह विशेष अभियान लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हो और कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाए।”घर-घर जाकर करें.
सत्यापनजिलाधिकारी ने बीएलओ को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर पात्र नागरिकों से संपर्क करें, गणना प्रपत्र वितरित करें तथा उन्हें सही ढंग से भरवाने में सहयोग करें.किसी भी कठिनाई की स्थिति में तत्काल प्रशासन को अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए।
कार्यक्रम की समय-सारणीअपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी:28 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2025 – तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 – बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वेक्षण व गणना प्रपत्र भरवाना9 दिसम्बर 2025 – निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 – दावे एवं आपत्तियों की अवधि9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 – सत्यापन, सुनवाई एवं निस्तारण7 फरवरी 2026 – अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशनबीएलओ को दिए गए मुख्य निर्देशउप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता ने बीएलओ को बताया कि वे प्रत्येक मतदाता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं। यदि कोई घर बंद मिले तो प्रपत्र को घर में डालकर पुनः तीन बार संपर्क किया जाए।उन्होंने विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग और निर्धन मतदाताओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए.
बीएलओ को यह भी बताया गया कि गणना प्रपत्र का पहला भाग आंशिक रूप से भरा होगा, जिसमें मतदाता का नाम, ईपीआईसी संख्या, विधानसभा का नाम आदि अंकित रहेगा। शेष विवरण — जैसे जन्मतिथि, पिता/माता का नाम, पति/पत्नी का नाम, आधार संख्या (वैकल्पिक) आदि — मतदाता द्वारा भरे जाएंगे..
अधिकारी व प्रतिभागीप्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले की सभी तीनों विधानसभाओं के बीएलओ, सुपरवाइजर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे..
