गौतमबुद्धनगर में 11 दिसंबर को होगा सामूहिक विवाह समारोह, पात्र जोड़े कर सकते हैं पंजीकरण..
जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद गौतमबुद्धनगर में 11 दिसंबर 2025 (गुरुवार) को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा..
पात्रता शर्तें
कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक कन्या की आयु 18 वर्ष, वर की आयु 21 वर्ष से अधिकआवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम कन्या के नाम बैंक खाता और आधार कार्ड अनिवार्यएससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के लिए जाति प्रमाणपत्र आवश्यक विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग जन अभिभावक की पुत्री एवं स्वयं दिव्यांग कन्याओं को प्राथमिकता दी जायेगी
योजना के तहत मिलेंगे 1 लाख रुपये
- ₹60,000 — सीधे कन्या के बैंक खाते में
- ₹25,000 — विवाह सामग्री हेतु
- ₹15,000 — भोजन, टेंट, बिजली-पानी आदि व्यवस्थाओं पर
पंजीकरण कहाँ करें
शहरी क्षेत्र: संबंधित नगर निकाय ग्रामीण क्षेत्र: विकासखंड कार्यालयऑनलाइन आवेदन: cmsvy.upsdc.gov.in
संपर्क: जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, सूरजपुर..
